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अपने विरूद्व हो रहे किसी भी अपराध या गलत कृत्य को सहन न करें : विभा

पोक्सो अधिनियम, गुड टच एवं बैड टच, बाल मजदूरी, बाल विवाह के बारे में जानकारियां

पिथौरागढ़ – विद्यार्थियों को पोक्सो अधिनियम, गुड टच एवं बैड टच, बाल मजदूरी, बाल विवाह सहित अपने अधिकारों के बारे में आवश्यक जानकारियां देने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजकीय इंटर कालेज गुरना में आयोजित जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर के दौरान सीनियर सिविल जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विभा यादव द्वारा छात्र-छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने, जीवन में अच्छे मूल्यों को अपनाये एवं अपने विरूद्व हो रहे किसी भी अपराध या गलत कृत्य को सहन न करें तथा उसकी शिकायत परिजनों व गुरूजनों से करने की अपील की गई।

इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम ,व्ह्टस्अप आदि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करने अपनी लोकेशन शेयर ना करे और अपना एकाउंट प्राइवेट रखने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित विद्यालय परिवार मौजूद था।

नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के बारे में
नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के बारे में

इधर राजकीय आदर्श विद्यालय नैनी सैनी में सीनियर सिविल जज व सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण विभा यादव के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें विशेष पुलिस अधिकारी, साइबर विशेषज्ञ नीरज चंद्र जोशी द्वारा बच्चों को साइबर क्राइम धोखाधड़ी, गुड टच बैड टच एवं नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के बारे में बताया गया।

पैरा लीगल कार्यकर्ता हीरा सिंह मेहता ने बच्चों को शिक्षा का अधिकार, बालश्रम व बाल विवाह निषेध कानून, बच्चों के अधिकार व सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापिका रश्मि गहतोड़ी, सुनील चंद्र भट्ट, गंगा पंत, शांता जोशी, कमला सौन, पदम बहादुर कार्की, पुष्कर राम, कमला, पुष्पा देवी, कमला देवी सहित विद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित थे।

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