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नाबालिक का शारीरिक शोषण करने वाले को मिली सजा

शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले कुल 07 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया

नाबालिक का शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 75 हजार रूपये जुर्माने विशेष सत्र न्यायाधीश ने दंडित किया। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सैल से मिली जानकारी के अनुसार सौरभ पुरोहित पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम व पोस्ट मटई, पट्टी गंडासर थाना व जिला चमोली के विरूद्ध एक नाबालिक लड़की को भगाकर उससे शारीरिक शोषण करने के आरोप में थाना थल में पोक्सो एक्ट सहित मामले से संबंधित अन्य विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

 

पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार, पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली के पर्यवेक्षण में उक्त अभियोग में विवेचक उप निरीक्षक पूजा मेहरा द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक पोक्सो प्रेम सिंह भण्डारी द्वारा सफल पैरवी की गई । पुलिस व अभियोजन के सफल प्रयास से आज बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज द्वारा सभी पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त सोरभ पुरोहित को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 75000 रूपए के अर्थदण्ड’ से दण्डित किया गया । अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे 03 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा ।

 

शराब पीकर वाहन चलाने व शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले कुल 07 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 98 लोगों के विरूद्ध चालान की कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में जनपद क्षेत्रान्तर्गत सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रुप से अंकुश लगाने हेतु शराब के नशे में वाहन चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध की जा रही कड़ी वैधानिक कार्यवाही के क्रम में

 

थानाध्यक्ष जाजरदेवल प्रकाश पाण्डे के नेतृत्व में पुलिस टीम हेड कांस्टेबल पंकज भण्डारी, कांस्टेबल दशरथ राणा द्वारा बीट क्षेत्र में गश्त के दौरान रई के पास स्थित एक होटल में अवैध रूप से लोगों को शराब परोसने वाले होटल संचालक मीन बहादुर बोरा को अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । हेड कांस्टेबल विद्यासागर द्वारा वड्डा में चिलकोटी लाईन स्थित चाय की दुकान की आड़ में शराब परोसने वाले दुकान संचालक मन बहादुर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना जाजरदेवल में धारा 21/60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किये गये ।

 

उप निरीक्षक मीनाक्षी मनराल द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले दो वाहन चालकों राहुल कुमार व मनोज भट्ट को गिरफ्तार कर दोनों के वाहनों को सीज किया गया । थानाध्यक्ष झूलाघाट सुरेश कम्बोज के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दो लोगों प्रेम बल्लभ कलोनी व हरीश चन्द्र को लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच कर मरने मारने पर उतारू होकर शान्ति व्यवस्था भंग करने के जुर्म में धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया ।

 

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डीडीहाट विजेन्द्र शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दो लोगों सौरभ कुमार व लवराज को आम जनता को गाली गलौच कर शान्ति व्यवस्था भंग करने के जुर्म में धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया । थानाध्यक्ष थल मदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा तेज सिंह रावत को गाली गलौच कर मरने मारने पर उतारू होकर शान्ति व्यवस्था भंग करने के जुर्म में धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया । इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस द्वारा अपने.अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत चैकिंग के दौरान, यातायात नियमों का उल्लंघन तथा मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कुल 98 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी ।

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