पिथौरागढ़ : किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए बंद : जिलाधिकारी
वर्षाकाल के दृष्टिगत डीएम ने दिए अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश

वर्षाकाल के दौरान जिले के कोई भी अधिकारी बगैर अनुमति के किसी भी हाल में मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यह निर्देश जिलाधिकारी रीना जोशी ने विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनपद अन्तर्गत गतिमान मानसून के दृष्टिगत मौसम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी पूर्वानुमान चेतावनी प्रसारित की जा रही है।
प्राकृतिक आपदाओं की संवेदनशीलता के दृष्टिगत त्वरित राहत एवं बचाव कार्य को सुनिश्चित किये जाने को लेकर उन्होंने आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 अध्याय.04 में निहित सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत अधिकारियों को निर्देशित किया है। डीएम जोशी ने मानसून काल के दौरान कोई भी अधिकारी बिना उनकी अनुमति के किसी भी दशा में मुख्यालय नहीं छोड़ने व अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश की आवश्यकता होने पर प्रतिस्थानी का नाम प्रस्तावित कर उनसे सहमति प्राप्त कर अवकाश प्रार्थना पत्र नोटशीट के साथ प्रस्तुत किए जाने की बात कही।
साथ्ज्ञ ही अवकाश स्वीकृत होने के उपरान्त 01 प्रति अधोहस्ताक्षरी के वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी एवं 01 प्रति जनपद आपदा नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए स्वीकृति अवकाश के दौरान कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अपना मोबाईल फोन स्विथ ऑफ नहीं रखेंगे। कतिपय अधिकारियों द्वारा अपने विभागाध्यक्ष से भी अवकाश स्वीकृत कराया जाता है।
ऐसी स्थिति में उनके द्वारा भी जिलाधिकारी से जिला मुख्यालय छोडने की अनुमति प्राप्त करने को कहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि समस्त अधिकारी कर्मचारी अपने-अपने मुख्यालय, कार्यक्षेत्र में ही बने रहेंगे तथा उपयोगी सूचनाओं से जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को दूरभाष नम्बर 05964-226326 228050, टोल फ्री 1077, 8449305857, 8218857220 व 7895318895 अथवा पुलिस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से अवगत कराने और क्षेत्र में भ्रमण के दौरान अथवा क्षेत्र से प्राप्त सूचनाओं में भू.स्खलन से प्रभावित मार्ग पर गिरे पत्थर, मलबा आदि सामग्री का निस्तारण, क्षतिग्रस्त पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति को सम्बन्धित अभियंता तत्काल सुचारू करना सुनिश्चित करने को कहा है।
कहा कि मानसून काल में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष विभागीय परिसम्पत्तियों क्षतिग्रस्त होने पर स्थलीय निरीक्षण करते हुए क्षतिग्रस्त योजना परिसम्पत्ति के पुनर्निर्माण के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को उक्त निर्देशों का स्वयं अनुपालन करते हुए अपने-अपने कार्यालयान्तर्गत अधीनस्थ कर्मचारी, फील्ड स्तरीय कार्मिकों को भी निर्देशित करने को कहा है।
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