पिथौरागढ़: पतंजलि असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन को कारावास
सोन पापड़ी का जांच में नमूना फेल

सोन पापड़ी का नामूना फेल होने पर न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोपी मानते हुए छह- छह माह के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा ना करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बीते अक्टूबर 2019 में संदेह के आधार पर बेरीनाग के मैसर्स लीलाधर संजय कुमार की दुकान से पतंजलि ब्रांड की सोन पापड़ी का नमूना जांच के लिए भेजा था।
नमूना जांच में फेल होने पर दुकानदार लीलाधर पाठक, वितरक कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड आरके पुरम कालोनी, पीरूमदार, रामनगर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अजय जोशी और निर्माता कंपनी पतंजलि के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड यूनिट तृतीय पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क ग्राम पदार्था लक्सर रोड हरिद्धार के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा द्वारा मामला दर्ज कराया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने सभी पक्षों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 और 27 का दोषी मानते हुए दुकानदार लीलाधर पाठक को छह माह के कारावास और पांच के अर्थदंड, वितरक कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी को छह माह के कारावास और दस हजार रूपये के अर्थदंड और निर्माता कंपनी पतंजलि के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार को छह माह के कारावास और पच्चीस हजार रूपये अर्थंदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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