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पिथौरागढ़: महिला का शारीरिक शोषण कर उसकी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया में कर दी वायरल

88 लोगों के विरूद्ध एमवी एक्ट व पुलिस अधिनियम के तहत कार्यवाही

महिला का शारीरिक शोषण कर उसकी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सैल से मिली जानकारी के अनुसार जिले के बेरीनाग क्षेत्रान्तर्गत निवासी एक महिला ने 24 अप्रैल को पटवारी चौकी में एक तहरीर देकर बताया कि दिनेश रावल ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया तथा उसकी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दी ।

 

तहरीर के आधार पर आरोपी दिनेश रावल उपरोक्त के विरूद्ध 376 आइपीसी व 66 डी आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। 29 अप्रैल को विवेचना बेरीनाग पुलिस को प्राप्त होने पर विवेचना प्रभारी निरीक्षक बेरीनाग के सुपुर्द की गई। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 67, 67डी आईटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी । पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक थाना बेरीनाग उमराव सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनेश रावल उर्फ दीवान रावल निवासी ग्राम सेला, पिथौरागढ़ को पीडब्लूडी तिराहा बेरीनाग के पास से गिरफ्तार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई।

 

साइबर अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के आदेशानुसार पुलिस की कठोर वैधानिक कार्यवाही जारी है। जिसके तहत रई निवासी एक युवती द्वारा साईबर सैल को दी गई तहरीर पर कि उसके खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 63000 रूपये गायब कर दिये हैं । तहरीर के आधार पर कोतवाली में अज्ञात के विरुद्ध धारा 420 आइपीसी के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उप निरीक्षक शंकर सिंह व पुलिस टीम द्वारा साईबर सैल की मदद से मामले में प्रकाश में आयी एक आरोपिता अंजली महाली पत्नी नागेन्द्र निवासी तेलिया नगला जिला बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए धारा 41 क सीआरपीसी का नोटिस तामिल कराया गया । इसी क्रम में एक नाबालिक की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने के जुर्म में कोतवाली पिथौरागढ़ में पंजीकृत मुकदमा धारा 67 आईटी एक्ट व 11,12 पोक्सो एक्ट में प्रकाश में आये एक विधि विवादित किशोर के पिता को नोटिस संरक्षण फार्म दिया गया ।

 

 

सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रुप से अंकुश लगाने के लिए शराब के नशे में वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, ओवर लोडिंग, माल वाहनों में सवारी बैठाने क्षमता से अधिक सवारी बैठाना, नाबालिकों द्वारा वाहन चलाना, बिना हैल्मेट दोपहिया वाहन चालाने तथा दोपहिया वाहन में 03 सवारी बैठाने तथा शराब पीकर उत्पात मचाने वालों के विरुद्ध की जा रही कड़ी वैधानिक कार्यवाही के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा अपने.अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत चैकिंग के दौरान कुल 88 लोगों के विरूद्ध एम0वी0 एक्ट व पुलिस अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी । इसके अतिरिक्त शान्ति व्यवस्था भंग करने में कोतवाली धारचूला उप निरीक्षक प्रदीप कुमार द्वारा रवि उर्फ राजेन्द्र दुग्ताल को धारा 151 सीआरीपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया ।

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