पिथौरागढ़: शराब तस्करी करने वाले 03 आरोपियों को एक- एक साल की सजा व अर्थदंड
अलग-अलग मामलों में पुलिस ने किया था गिरफ्तार
अवैध शराब तस्करी के मामले में गंगोलीहाट न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रजनीश मोहन द्वारा तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए एक- एक वर्ष कारावास व अर्थदंड तथा दो आरोपियों को अर्थदंड से दंडित किया है।
पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सैल से मिली जानकारी के अनुसार थाना बेरीनाग पुलिस द्वारा वर्ष 2019 में 02 आरोपियों प्रकाश जोशी निवासी सेरा, गंगोलीहाट व अर्जुन सिंह निवासी भैसियाछाना, अल्मोड़ा को अवैध शराब व बीयर के साथ गिरफ्तार किया गया था । वर्ष 2022 में आरोपी हीरा सिंह निवासी चौकोड़ी, बेरीनाग को दुकान में अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया गया था ।
वर्ष 2022 में ही कुमेर सिंह रावत निवासी डिग्री कालेज रोड बेरीनाग को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था । थाना गंगोलीहाट पुलिस द्वारा वर्ष 2020 में आरोपी मुकेश सिंह भण्डारी पुत्र दान सिंह निवासी पातालभुवनेश्वर गंगोलीहाट को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । मामलों में की पैरवी अभियोजन अधिकारी शोभित कुमार द्वारा की गयी ।
मामलों में पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना व अभियोजन के सफल पैरवी के फलस्वरूप पांचों प्रकाश जोशी व अर्जुन सिंह को एक-एक साल का कारावास व 142000 रूपये जुर्माना की सजा व जुर्माना अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा । हीरा सिंह को 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । कुमेर सिंह को 20000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । मुकेश सिंह भण्डारी को 01 साल का कारावास व 189000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी । जुर्माना अदा न करने पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।