बुखार पीड़ित नाबालिग को दुकान में बंद कर छेड़छाड़ करने के आरोपी को मिली सजा
पांच साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित

एक नाबालिग को दुकान में बंद कर उसके साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष सत्र न्यायालय ने पांच साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत तहसील धारचूला क्षेत्र में बीते वर्ष 2019 के जुलाई माह में कक्षा 9 में पढऩे वाली 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी 31 जुलाई 2019 को जब स्कूल से एक घर लौटी तो अपनी मम्मी की सिलाई की दुकान में गई । तब तक उसकी मां खाना बनाने के लिए घर चली गई ।
नाबालिग को बुखार होने से वह दुकान लेट गई, इस दौरान पीडि़ता के मामा के पड़ोस में रहने वाला महेश परियार दुकान में आया और दुकान का शटर गिराकर नाबालिग के साथ बदतमीजी करते हुए गले में कैंची रखकर और कपड़ों से मुंह बंद कर उसके अंगों के साथ छेड़छाड़ करने लगा। नाबालिग के चिल्लाने पर शटर खोल कर बाहर भागा और बाहर से शटर बंद कर गया। खाना खाकर जब दुकान की महिला कारीगर शटर खोल कर दुकान में प्रवेश की तो वहां पर पीडि़ता बेसुध पड़ी थी। कारीगर ने उसके मामा को बुलाया और पीडि़ता को घर पहुंचाया । पीडि़ता ने अपने माता -पिता को अपने साथ हुए कृत्य के बारे में बताया। पीडि़ता के पिता ने मामले में महेश परियार पुत्र स्व. श्याम राम निवासी रांथी तोक खोतिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई ।
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भादवि धारा 354 ए व 506 और पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय में चली । अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने गवाह पेश किए। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने आरोपी को दोषिसिद्ध करते हुए लैगिंग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत पाचं वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 506 के तहत भी पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई । जुर्माना अदा होने पर 40 हजार रुपए पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए गए।
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