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14 लोगों के विरुद्ध धारा. 107,116 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही

परिचित व्यक्ति का नाम पर हजारों रूपयों की ठगी

आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराये जाने को लेकर प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत पुलिस पिथौरागढ़ अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में एवं पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली के पर्यवेक्षण में पुलिस द्वारा सघन चैकिंग अभियान चलाते हुए शान्ति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी करने वाले लोगों के विरूद्ध लगातार निरोधात्मक कार्यवाही कर उनको पाबन्द किया जा रहा है तथा सक्रिय अपराधियों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही कर जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है।

 

जिस क्रम में शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले कुल 14 लोगों के विरुद्ध धारा. 107,116 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की गई तथा 04 लोगों के विरुद्ध 110जी सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की गई साथ ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजेश यादव द्वारा 01 सक्रिय आरोपी जगदीश शर्मा के विरुद्ध धारा 2/3 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गई। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला के नेतृत्व में उप निरीक्षक प्रदीप कुमार व टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गलाती में स्थित एक दुकान में चैकिंग, छापेमारी कर दुकान संचालक दीपक नगन्याल को स्वयं की दुकान में लोगों को शराब पिलाने, बेचने पर अवैध अंग्रेजी व कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली धारचूला में धारा 21/60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

 

थानाध्यक्ष थल के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल शंकर सिंह देवड़ी व राम प्रसाद द्वारा आरोपी पप्पू राम को कुल 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना थल में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
जनपद पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 49 लोगों के विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत तथा मिशन मर्यादा के तहत कुल 08 लोगों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम व कोटपा के तहत कार्यवाही की गई।

 

परिचित व्यक्ति का नाम पर हजारों रूपयों की ठगी करने पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर पीड़ित के खाते में पूरी धनराशि वापस करा दी। इसके अतिरिक्त फोन पे के माध्यम से हजारों रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले एक साइबर ठग को हरियाणा में नोटिस तामील कराया गया। पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिस क्रम में अशोक कुमार यादव, निवासी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, हाल निवासी. तिलढुकरी पिथौरागढ़ द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई थी कि बीते सिंतंबर माह में उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल कर स्वयं को परिचित बताकर वादी से कुल. 94,000 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ली गई। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 420 आइपीसी के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिकी विवेचना उप निरीक्षक बसन्त पंत द्वारा सम्पादित की जा रही है।

 

इसी क्रम में जनवरी माह में भूपेन्द्र प्रसाद, निवासी डीडीहाट द्वारा कोतवाली डीडीहाट में तहरीर दी गई थी कि बीते दिसंबर में शेख राज नामक व्यक्ति द्वारा फोन.पे के माध्यम से कुल. 72,481 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ली गई। तहरीर के आधार पर कोतवाली डीडीहाट में धारा 420 आइपीसी के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक बसन्त टम्टा द्वारा सम्पादित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार उक्त दोनों प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। जिस पर पुलिस टीम द्वारा साइबर सैल की मदद से गहन सुरागरसी. पतारसी करते हुए क्रमशः अशोक कुमार उपरोक्त के साथ हुई धोखाधड़ी के सम्बन्ध में मथुरा जाकर धोखाधड़ी की सम्पूर्ण धनराशि कुल. 94,000 रूपए वादी को वापस दिलवाये गए। इसी क्रम में वादी भूपेन्द्र प्रसाद उपरोक्त के साथ हुई धोखाधड़ी के सम्बन्ध में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी सख राज पुत्र शेख शमन निवासी एकघरिया मुर्शीदाबाद पश्चिम बंगाल को गुरुग्राम भंगरौला थाना खेड़कीदौला हरियाणा से गिरफ्त में लेकर धारा 41 क सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया।

 

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