पिथौरागढ़ : महिला के साथ दुराचार, हत्या और लूट मामले में आरोपित को सजा
तीन साल पूर्व के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा
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एक महिला की दुराचार के बाद हत्या और आभूषण चुरा ले जाने के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी नेपाली नागरिक को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपित को छह अलग.अलग धाराओं में दंडित किया गया है।
अभियोजन पक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 25 नवंबर 2023 को वड्डा कस्बे में घर पर अकेली रहने वाली एक महिला की दुराचार के बाद हत्या करने के साथ ही उसके आभूषण और नकदी भी लूट ली गई थी। मामले में मृतका के भतीजे विशाल राज चिल्कोटी द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
पुलिस ने जानकारी जुटाते हुए इस मामले में रूपिंद्र नाथ योगी निवासी जिला मुगू नेपाल हाल निवासी वड्डा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी घटना से कुछ समय पूर्व तक महिला के घर में किरायेदार के रूप में रहता था। उसके अभद्र व्यवहार के चलते मृतका ने उसे किराये से हटा दिया था। घटना के रोज मृतका के भतीजे ने अभियुक्त को अपनी ताई के मकान के बाहर टहलते हुए देखा था।
पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, लूटे गये जेवर, नकदी और एक पासबुक बरामद कर ली थी। विवेचना के बाद मामला सत्र न्यायालय में पेश किया गया। सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी पक्षों को सुना और मामले को परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मानते हुए सुप्रीम कोर्ट की नजीरों के सिद्धांत पर अभियुक्त रूपिन्द्र को धारा 302, 394, 457, 506, 411, 376 का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी धाराओं में अलग-अलग सजायें सुनाई गई जो एक साथ चलेंगी। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह भंडारी द्वारा की गई।
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