पिथौरागढ़ : कुछ ही रूपयों के लिए वृद्धा की हत्या
आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित

कुछ रूपयों के लिए 65 वर्षीय वृद्धा की हत्या करने वाले आरोपी को जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक गंगोलीहाट तहसील क्षेत्र के एक युवक पूरन ने 30 अगस्त 2019 को पुलिस को तहरीर सौंप बताया कि उसकी मां राधिका देवी उम्र 65 वर्ष 29 अगस्त की शाम को उसके भाई की पत्नी इंद्रा देवी के मायके सिुन्यूड़ा से लापता हो गई थी ।
जिसकी खोजबीन के बाद लमकटिया जंगल तोक स्यालधूरा ग्राम सिन्यूड़ा में उसके भाई गोविंद राम और उसकी पत्नी इंदिरा को राधिका का शव नग्न अवस्था में पड़ा मिला। उसके कंगन, हेयरबैंड और पन्नी मथुरा राम के घर के पास पडे़ थे। तहरीर में अपनी माता के शरीर पर चोट के निशान होने और हत्या कर शव फेंके जाने की शिकायत की थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आइपीसी की धारा 302, 221 के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान प्रकाश में आए आरोपी विजय कुकार ऊर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया गया। मृतका महिला के पास 1240 रु पए थे, आरोपी ने उसका गला घोट कर हत्या की और रुपए ले गया।
मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने गवाह पेश किए । दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने आरोपी विजय कुमार ऊर्फ बिट्टू पुत्र राजेंद्र प्रसाद ऊर्फ राजन निवासी ग्राम सिन्यूड़ा, पोस्ट कंडारीछीना गंगोलीहाट को हत्या के लिए दोषसिद्ध करते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रु पए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर पांच वर्ष के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 201 के तहत 7 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई । जुर्माना जमा होने पर 60 हजार पूरन को प्रतिकर के रू प में देने को कहा गया ।
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