
पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में बीते तीन वर्ष पूर्व मारपीट के एक मामले में आरोपी को जिला न्यायालय ने दो साल की सजा व दस हजार के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
पुलिस मीडिया सैल से मिली जानकारी के अनुसार तीन वर्ष पूर्व 23 अगस्त 2021 को कोतवाली पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति ने तहरीर देते हुए बताया कि जितेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उसके सुरक्षा कर्मी मनोज सिंह मेहता के साथ मारपीट कर उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं। तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में आरोपी के विरूद्ध आइपीसी की धारा 323/325/504/506 में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना कर 25 मार्च 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा द्वारा की गई। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिविजन) आरती सरोहा ने आरोपी जितेन्द्र को धारा 323 भादवि में दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास। धारा 325 भादवि में दोषसिद्ध करते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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