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पिथौरागढ़ : नाबालिग से दुष्कर्म का मामला

आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार का अर्थदंड

एक नाबालिग को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने वाले को विशेष सत्र न्यायाधीश ने बीस साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक वर्ष 2022.23 में एक 16 वर्षीय नाबालिग की शादी 38 वर्षीय रविंद्र सिंह सेलाल से तय कर दी गई थी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बाल विवाह के आरोप में नाबालिग के पिता और रविंद्र सिंह सेलाल को गिरफ्तार किया। रविंद्र को जमानत मिलने से वह जेल से बाहर आ गया। नाबालिग का पिता जेल में ही रहा।

 

रविंद्र न्यायालय में पिता की तारीख बता कर अपने पिता से मिलने के लिए आने को बुलाता था।नाबालिग को अपने कमरे में ले जाता और जबरन शारीरिक शोषण करता था। मना करने पर अपने को नाबालिग का पति बताता और शादी उसी के साथ होने की बात कहता। अपने साथ नहीं आने पर उसके पिता के जेल से नहीं छूटने की धमकी देता था।

 

इस दौरान उसकी एक शिक्षिका ने उससे हमेशा परेशान रहने के बारे में पूछा तो नाबालिग ने अपने साथ हो रहे कृत्य के बारे में बताया। नाबालिग ने रविंद्र को 46-47 वर्ष का बताया। शिक्षिका ने इसकी सूचना एक स्वयं सेवी संस्था को दी । संस्था के लोग नाबालिग के पास पहुंचे और उसकी आपबीती सुनने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

 

पुलिस ने आरोपित रविंद्र सिंह के विरुद्ध भादवि धारा धारा 376 (2)(आई )(एन)(3 )  ओर पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया । मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय में चली। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने की। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सजा सुनाई।

 

अर्थदंड जमा नहीं करने पर पांच साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड जमा होने पर उक्त धनराशि को प्रतिकर के रूप में पीडि़ता को देने के आदेश दिए। साथ ही राज्य सरकार से मिलने वाली पांच लाख की धनराशि के लिए आदेशित किया गया।

 

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