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पिथौरागढ़ : चरस की तस्करी करने वाले तस्कर को सजा

15 साल के कठोर कारावास व डेढ़ लाख रूपए के जुर्माने से किया दंडित

बीते चार वर्ष पूर्व चरस की तस्करी करने वाले आरोपी को पिथौरागढ़ विशेष सत्र न्यायालय ने 15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रु पए के जुर्माना की सजा से दंडित किया है।

 

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामला बीते चार वर्ष पूर्व नवंबर माह में 25 और 26 का है। नाचनी पुलिस द्वारा कोविड-19 की चेकिंग के दौरान थाने के निकट नाचनी की ओर से एक व्यक्ति अपनी पीठ पर खाकी रंग का बैग लगा कर आ रहा था। पुलिस ने उसे टोका और पैदल आने का कारण पूछा तो उसने घबराहट में अपना नाम विजयपाल ऊर्फ विक्की पुत्र देवलाल निवासी ग्राम गुनेड़ा, पोस्ट गणाईगंगोली, थाना बेरीनाग जिला पिथौरागढ़ बताया।

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उसने बताया कि वह अपने दोस्त संतोष मेहता पुत्र मोहन सिंह निवासी गणाई के साथ मोटर साइकिल से बीती सायं होकरा पहुंचे थे, जहां से संतोष मेहता ने चरस खरीदी थी। उसके पीठ पर जो बैग है उसमें चरस है और पकड़े जाने के डर से संतोष थोड़ी देर पहले थाने से आगे मिलने की बात कहते हुए आगे रूका है। पुलिस ने गवाहों के बीच बैग व जेब की तलाशी ली तो बैग के अंदर पांच प्लास्टिक की हरे रंग की 05 पन्नी मिली ।

 

पन्नियों में कुल वजन 04 किलो 980 ग्राम, विक्की की जैकेट से 45 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत ने बताया कि इस मामले में एक आरोपित संतोष मेहता जमानत के बाद अचानक लापता हो गया था, जिसका पता नहीं चल सका है।

 

आरोपित विजयपाल ऊर्फ विक्की और गंगा सिंह के खिलाफ विशेष सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई मामले में पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और विशेष लोक अभियोजक प्रेम भंडारी ने गवाह पेश किए। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विजयपाल ऊर्फ विक्की को 15 साल के कठोर कारावास की सजा और डेढ़ लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

 

जुर्माना जमा नहीं करने पर 05 साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि चरस बेचने के आरोप में आरोपित गंगा सिंह को दोषमुक्त किया गया है।

 

 

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