पिथौरागढ़ : अपनी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने वाले पिता को सजा
सात वर्ष का कठोर कारावास व 61 हजार का अर्थदंड

पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट क्षेत्र में अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने वाले पिता को विशेष सत्र न्यायालय द्वारा सात साल के कठोर कारावास और 61 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते वर्ष गंगोलीहाट तहसील क्षेत्र के एक गांव में पिता ने शराब के नशे में अपनी सगी बेटी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करी। दोषसिद्ध सुरेंद्र सिंह अपनी नाबालिग पुत्री को कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने लगा । पिता की हरकतों को देखकर पुत्री रोने लगी तो उसकी मां बचाने को आयी।
दरवाजा अंदर से बंद होने पर वह खिड़की से कमरे में घुसी और पुत्री को पिता से बचाकर बाहर लायी और सुरेंद्र सिंह को खरीखोटी सुनाई। सुरेंद्र सिंह ने क्षमा मांगते हुए भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करने की कसम खायी। कुछ समय बाद सुरेंद्र सिंह ने दुबारा पुत्री के साथ इसी तरह की हरकत कर दी। उसकी पत्नी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध भादवि धारा 342, 354 और पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया । मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय में चली।
अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी द्वारा पैरवी करते हुए गवाह पेश किए गए। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सुरेंद्र सिंह को तीनों धाराओ के तहत दोष सिद्ध करते हुए पोक्सो अधिनियम और दो अन्य धाराओ के तहत सजा सुनाकर दंडित किया।
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