पिथौरागढ़ : नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले पिता को मिली सजा
पीडि़ता को चार लाख का प्रतिकर देने के निर्देश
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अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले पिता को न्यायालय ने पांच वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते अप्रैल 2022 में मूनाकोट विकास खंड के एक गांव की नाबालिग छात्रा ने अपने पिता राजेंद्र सिंह बिष्ट पर छेड़खानी करने और बुरी तरह पिटाई करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
छात्रा ने कहा था कि नशे की हालत में उसका पिता उसकी मां और भाई को भी पीटता था। पिता द्वारा घर का राशन तक बेच देने के साथ ही उसकी किताबें भी जला दी गई। विवेचना के बाद मामला जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला। जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राजेंद्र सिंह बिष्ट को पोक्सो की धाराओं का दोषी पाया। उन्होंने अभियुक्त को बीेते दिवस पांच वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
एक अन्य धारा में उसे एक वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा दी गई। सभी सजायें एक साथ चलेंगी। जिला सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो प्राविधानों के तहत पीडि़त छात्रा को राज्य सरकार से चार लाख का प्रतिकर भुगतान के आदेश भी दिये। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह भंडारी द्वार की गई।
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