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पिथौरागढ़ : पुलिस कर्मियों को भयभीत करने वाले को सजा

एक आरोपी दोषमुक्त

पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान उपेक्षापूर्वक वाहन चला कर भयोपरत करने वाले को सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय ने एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते 04 दिसंबर 2019 की रात को वड्डा चौकी के निकट पुलिस द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान भगवान सिंह ऊर्फ भग्गू द्वारा उपेक्षापूर्ण ढंग से वाहन चलाकर पुलिस कर्मियों को उनके कर्तव्य के निर्वहन में भयभीत करने का प्रयास किया गया। तीव्र गति और लापरवाही से वाहन चला कर पुलिस निरीक्षक द्वारा लगाए जा रहे स्लाईडिंग बैरियर को टक्कर मार कर चोट पहुंचाई गई। पुलिस ने इस मामले में भगवान सिंह सहित दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया ।

 

वाहन में सवार दूसरे आरोपित को दोषमुक्त किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन आरती सरोहा ने दोषसिद्ध भगवान सिंह ऊर्फ भग्गू को भादवि धारा 332 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने पैरवी की ।

 

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