पिथौरागढ़ : नाबालिग को प्रेमजाल में फंसाकर दुराचार करने वाले को सजा
10 वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार का अर्थदंड
पिथौरागढ़ नगर की एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त को दो अन्य धाराओं में भी दंडित किया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत के मुताबिक खटीमा का इस्लामनगर निवासी मो.समीर ने नगर की एक नाबालिग युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद वह युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। बेटी के गायब होने पर परिजनों की ओर से जुलाई 2023 में इस मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई।
पुलिस ने छानबीन कर लड़की को मो.समीर के साथ बनबसा से पकड़ लिया। युवती का मेडिकल कराने के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान कराये गये। विवेचना के बाद पुलिस ने समीर के खिलाफ धारा 363, 366 और 376 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। बीते दिवस जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मो.समीर को दोषी मानते हुए धारा 376 के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास और चालीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
मो.समीर को धारा 363 और 366 के तहत भी सजायें सुनाई गई हैं। सभी सजायें एक साथ चलेंगी। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत व सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह भंडारी द्वारा की गई।