CrimePithoragarhUttarakhand News

पिथौरागढ़ : तस्कर को मिली कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

06 किलो से अधिक चरस हुई थी बरामद

पिथौरागढ़ विशेष सत्र न्यायालय ने एक चरस तस्कर को बीस वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

Uttarakhand News Image

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते चार वर्ष पूर्व पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा धारचूला नगर क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी के विरुद्ध चलाए गए अभियान के दौरान एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि एक व्यक्ति तवाघाट की तरफ से चरस लेकर आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मुखबिर के साथ तवाघाट को रवाना हुई और चरस तस्कर अमर सिंह बोरा निवासी रांथी को पकड़ लिया।

Uttarakhand News Image

 

उसके बैग की तलाशी लेने पर दो अलग-अलग कट्टों में 04 किग्रा 864 ग्राम और 01 किग्रा 169 ग्राम कुल 06 किग्रा 33 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय में चली।

 

सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने बीस वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर पांच साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी ।अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र ने द्वारा पैरवी की गई।

 

हमसे जुड़ें और अपडेट्स पाएं!

सबसे नए समाचार और अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page
आप इस पृष्ठ की सामग्री की प्रतिलिपि नहीं बना सकते