पिथौरागढ़ : तस्कर को मिली कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा
06 किलो से अधिक चरस हुई थी बरामद

पिथौरागढ़ विशेष सत्र न्यायालय ने एक चरस तस्कर को बीस वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते चार वर्ष पूर्व पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा धारचूला नगर क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी के विरुद्ध चलाए गए अभियान के दौरान एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि एक व्यक्ति तवाघाट की तरफ से चरस लेकर आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मुखबिर के साथ तवाघाट को रवाना हुई और चरस तस्कर अमर सिंह बोरा निवासी रांथी को पकड़ लिया।
उसके बैग की तलाशी लेने पर दो अलग-अलग कट्टों में 04 किग्रा 864 ग्राम और 01 किग्रा 169 ग्राम कुल 06 किग्रा 33 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय में चली।
सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने बीस वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर पांच साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी ।अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र ने द्वारा पैरवी की गई।
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