पिथौरागढ़ : पीड़ित महिला घटना के तीन माह के भीतर करा सकती है आइसीसी में शिकायत दर्ज : मंजू देवी
महिला कर्मियो की पॉश अधिनियम की कार्यशाला

जिला जज व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सिविल जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मन्जू देवी द्वारा विकास भवन सभागार में जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारीयों के साथ पॉश अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस दौरान सचिव द्वारा उपस्थित कर्मियों को शी बॉक्स पोर्टल के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिन महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार से महिलाओं का शोषण / सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है तो वे महिलाऐं अपनी शिकायत घटना के तीन माह के अन्दर आईसीसी (आंतरिक शिकायत समिति) के सम्मुख दर्ज करा सकती हैं,
बताया गया कि जो महिलाऐं गैर सरकारी संस्थानों, घरों में कार्य करने वाली महिलाएं, मजदूरी करने वाली महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वे अपनी शिकायत तीन माह के अन्तर्गत एलसीसी लोकल कंपलेंट कमेटी के समक्ष रख सकती है। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित 69 विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।
इधर बीते दिवस पुलिस लाईन पिथौरागढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पॉश अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले की विभिन्न पुलिस इकाइयों के महिला कर्मियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर जागरूक किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा पॉश अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी गई।
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