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पिथौरागढ़ : भागने का मामला, एक महिला सहित दो को सजा

चरस तस्करी में बंदीगृह में बंद थी महिला तस्कर

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लॉकअप से भागने के मामले में एक महिला सहित कुल दो को न्यायालय ने दो- दो साल की सजा सुनाई है।

 

पुलिस मीडिया सैल से मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्ता अनुष्का बुड़ाथोकी पुत्री उत्तम सिंह बुड़ाथोकी निवासी दुमलिंग वार्ड 2, दार्चुला नेपाल बीते 2021 में चरस के मामले में न्यायिक बन्दी गृह पिथौरागढ़ में थी जिस मामले में अभियुक्ता को दोषी पाये जाने पर कोर्ट ने 20 साल की सजा व एक लाख के जुर्माने से दंडित किया था।

 

अभियुक्ता दिनांक 06 अगस्त 2023 को बन्दी गृह पिथौरागढ़ से भाग गयी, जिसके खिलाफ कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 216/224/225 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि रविन्द्र भट्ट, निवासी चलियागांव पो. तड़ीगांव थाना थल ने उसे भागने में मदद की थी।

 

एसपी रेखा यादव के निर्देशन में सीओ परवेज अली के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक बबीता टम्टा द्वारा उक्त मामले में विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा द्वारा की गयी। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने अभियुक्ता अनुष्का बुड़ाथोकी व रविन्द्र भट्ट को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई ।

 

 

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