पिथौरागढ़ : दो तस्करों को कठोर कारावास, 03 किलो से अधिक चरस बरामद
अर्थदंड जमा न करने पर पांच- पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास

चरस तस्करी मामले में पिथौरागढ़ विशेष सत्र न्यायालय ने दो तस्करों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़- डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते दो वर्ष पूर्व 02 फरवरी को पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान जिला मुख्यालय के निकट ऐंचोली -बड़ाबे रोड़ पर दो लोगों को 03 किग्रा 264 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा ऐंचोली – बड़ाबे रोड़ पर बडाबे की ओर से दो लोगों के चरस लेकर आने की सूचना मिली थी, सूचना पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की गई तो ऐचोली के निकट दो लोग पैदल आ रहे थे जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे।
त्वरित कार्रवाई के चलते पुलिस टीम ने दोनों को दबोच लिया। पुलिस टीम ने दोनो से भागने का कारण पूछा तो दोनों ने उनके पास चरस होने की बात बताई । दोनों की तलाशी लेने पर कैलाश सिंह निवासी पंडा, पिथौरागढ़ के पास से 1235.7 ग्राम चरस और गिरीश कुमार के पास से 2026.6 ग्राम चरस बरामद हुई । पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया।
मामला की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और अभियोजन अधिकारी राकेश चंद द्वारा पैरवी करते हुए गवाह पेश किए। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोनों को दोषसिद्ध करते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़- डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर प्रत्येक दोषसिद्ध को पांच- पांच वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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