पिथौरागढ़ : पत्नी को तीन वर्ष और पति को दो वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा
आरडी, एफडी, पीएलआइ खाताधारकों के धन की थी धोखाधड़ी

पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट के पाताल भुवनेश्वर डाकघर में महिला पोस्टमास्टर और उसके पति को स्थानीय खाताधारकों के एफडी, आरडी, पीएलआइ्र जैसी योजनाओं की धनराशि की धोखाधड़ी का दोषसिद्ध करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की न्यायालय ने पोस्टमास्टर पत्नी को तीन वर्ष और सहयोगी पति को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 28 जुलाई 2022 को राकेश सिंह नामक व्यक्ति ने थाना गंगोलीहाट में तहरीर दी । तहरीर में कहा गया था कि गायत्री देवी दशौनी पत्नी कल्याण सिंह दशौनी पाताल भुवनेश्वर पोस्टआफिस की पोस्टमास्टर पद पर तैनात थी। उन्होंने स्थानीय खाताधारकों से आरडी, एफडी और पीएलआइ जैसी योजनाओं में धन जमा कराया था। योजनाओं की समयावधि पूर्ण होने के बाद भी खाताधारकों को धनराशि वापस नहीं लौटाई गई।
जांच में पता चला कि पोस्टमास्टर गायत्री देवी ने किसी भी खाताधारक की आरडी, एफडी और पीएलआइ की पूर्ण धनराशि हैड पोस्टआफिस में जमा ही नहीं कराई थी। उसका पति कल्याण सिंह आरडी एजेंट का कार्य करता था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित पोस्टमास्टर के विरु द्ध भादवि धारा 409 और 420 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। विवेचना के बाद 19 दिसंबर 2023 को गायत्री देवी और उसके पति कल्याण सिंह के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई ।
मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी शोभित कुमार ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रजनीश मोहन ने शुक्रवार को दोनों को 409 और 420 धारा के तहत दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। गायत्री देवी पर दस हजार रुपए का अर्थदंड और कल्याण सिंह पर 6 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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