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बांग्लादेशी घुसपैठिए को पुलिस ने धर दबोचा

बिना वीजा व पासपोर्ट के भारत में किया था प्रवेश, प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज

आज रविवार को सैन्य क्षेत्र के निकट एक संदिग्ध व्यक्ति के घूमने की मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को दबोच लिया।

 

हरिद्वार पुलिस मीडिया सैल से मिली जानकारी के अनुसार रूड़की के ढंढेरा फाटक के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के घूमने की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को रोककर पूछताछ की तो व्यक्ति की भाषा विदेशी थी जो कि संभवतः बांग्ला भाषा लग रही थी, मौके पर कोई भी व्यक्ति बांग्ला भाषा का जानकार नहीं था जिसपर पुलिस टीम द्वारा आईआईटी रुड़की से बांग्ला भाषा की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को मौके पर बुलाया।

 

इस दौरान व्यक्ति से बांग्ला भाषा में नाम पता आदि पूछने पर उसने अपना नाम रहीमूल पुत्र वासूमुल निवासी हाकिमपुर पाबना राजशाही बांग्लादेश उम्र लगभग 50 वर्ष बताया तथा बताया कि वह बीते 03 महीने पहले बांग्लादेश से पैसे कमाने बैनापुर बोर्डर चोरी से पार करके जम्मूतवी ट्रेन से मुर्शिदाबाद सियालदाह होते हुए कोलकाता (भारत) आया, फिर भारत में जगह जगह घूम रहा था। बताया कि कलियर में उर्स मेला चलने का पता चला तो वह ट्रेन से आज रूडकी आ गया तथा रहने की व्यवस्था के सम्बन्ध में ढंढेरा में घूम रहा था, जब तक कलियर में उर्स का मेला शुरू नहीं होता तब तक वह रूडकी में ही रहता।

 

रहीमुल से उसका भारत में प्रवेश सम्बन्धित वीजा, पासपोर्ट, आईडी मांगी गयी तो वह नहीं दिखा पाया। जिस पर बांग्लादेश निवासी रहमुल के पास पासपोर्ट, वीजा नहीं होने और भारत में अवैध तरीके से आने व अवैध रूप से निवास करना पाये जाने पर धारा 14 विदेशी अधिनियम, धारा 03 पासपोर्ट एन्ट्री इनटू इण्डिया अधिनियम व धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। साथ ही पुलिस अभिरक्षा में बंग्लादेशी नागरिक से जांच एजेन्सियों द्वारा अन्य विस्तृत पूछताछ जारी थी। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक नितिन सिंह बिष्ट, हेड कांस्टेबल नूरहसन व मनमोहन भंडारी शामिल थे।

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