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विवाह के दौरान पहुंची पुलिस टीम को देख मचा हड़कंप, रोका विवाह

संयुक्त टीम द्वारा किया गया परिजनों को जागरूक

एक नाबालिग के विवाह की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने विवाह को रोककर परिजनों को जागरूक किया। इस दौरान पुलिस टीम मौके पर हड़कप मचा रहा।

 

बागेश्वर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस कांडा क्षेत्र में एक नाबालिग के विवाह की सूचना मिलने पर प्रभारी महिला हेल्प लाईन व एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट उपनिरीक्षक मीना रावत मय बाल कल्याण समिति, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम व थाना कांडा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुचें तो पता चला कि गॉव में रहने वाले युवक की उम्र 21 वर्ष से कम है।

 

जन्मतिथि के सम्बन्ध में दस्तावेज चैक किये तो लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होनी पायी गयी। जिसपर पुलिस /वन स्टॉप सेन्टर की टीम और सीडब्ल्यूसी0 टीम द्वारा लड़की तथा लड़के के परिजनों की काउंसलिंग की गयी एवं उन्हें बाल विवाह अधिनियम के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। काउंसलिंग के बाद लड़के के पिता द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि वह अपने पुत्र का विवाह 21 वर्ष के उपरान्त ही करेगें तथा कानूनी जानकारी के अभाव में वह अपने पुत्र का विवाह कर रहे थे।

 

इस दौरान प्रभारी महिला हेल्प लाईन उपनिरीक्षक मीना रावत व संयुक्त टीम द्वारा मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों को बाल विवाह, बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्प लाइन, बाल भिक्षा वृत्ति, मानव तस्करी, साइबर क्राइम, यातायात नियमों, नशा मुक्ति तथा उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार के एप के साथ डॉयल. 112, 1090, 1098 साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

 

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