CrimeDecisionPithoragarhUttarakhand News

पिथौरागढ़ : तस्करी मामले में दो आरोपियों को 10 साल की सजा व एक लाख का जुर्माना

पिथौरागढ़ में नये स्थायी जेल से शुरू हुई सजा की शुरुआत

पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट चरस तस्करी के मामले में पकड़े गए दो आरोपियों को विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए 10 साल की सजा व एक लाख के जुर्माने से दंडित किया है।

 

ad

पुलिस मीडिया सैल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 08 दिसंबर 2019 को एसओजी टीम और कोतवाली पुलिस ने आठगांव शिलिंग रोड पर गुप्त सूचना के आधार पर दो आरोपियों सोबन सिंह उर्फ कल्ली पुत्र गणेश सिंह, निवासी डौंडा, अस्कोट व मोहम्मद सोएब उर्फ मलिक पुत्र शफीक अहमद, निवासी नूरी नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया।

 

दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की गई और ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चन्द्र ने मामले पैरवी की। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक- एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को दो- दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

पिथौरागढ़ में नये स्थायी जेल से शुरुआत
जनपद पिथौरागढ़ में स्थाई जेल प्रारम्भ होने के उपरांत अस्थाई बन्दीगृहों से अभियुक्तों को स्थानांतरित किए जाने की कार्यवाही चल रही है। आज न्यायालय से सजा सुनाए जाने के बाद इन दोनों नशा तस्करों को नये जेल में भेजा गया।

हमसे जुड़ें और अपडेट्स पाएं!

सबसे नए समाचार और अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page
आप इस पृष्ठ की सामग्री की प्रतिलिपि नहीं बना सकते