पिथौरागढ़ : मुखबिर की सूचना पर दबोचा था चरस तस्कर को
विशेष सत्र न्यायालय ने किया दस वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख के जुर्माने से दंडित

एक आरोपी चरस तस्कर को विशेष सत्र न्यायालय ने दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते दिसंबर 2018 में एसओजी प्रभारी प्रकाश सिंह मेहरा के नेतृत्व में एसओजी की टीम थाना जाजरदेवल क्षेत्र चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान मुखबिर ने एसओजी को सूचना दी कि एक व्यक्ति पंडा गांव को जाने वाली कच्ची सड़क पर ,खड़ा है। वह किसी का इंतजार कर रहा है उसकी पीठ पर एक पिठ्ठू बैग है जिसमें चरस है।
मुखबिर की सूचना पर एसओजी और पुलिस की टीम स्थल पर पहुंची और वहां एक व्यक्ति पीठ में पिठ्ठू बैग लगाए मिला। पुलिस टीम जब उसकी तरफ बढऩे लगी तो वह भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने उसे घेर कर दबोच लिया। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम अनिल कोश्यारी, 19 वर्ष पुत्र त्रिलोक कोश्यारी, निवासी ग्राम उच्छैती, मुनस्यारी बताया।
युवक ने अपने बैग में चरस होने और बेचने के लिए मुनस्यारी से पिथौरागढ़ आने की बात बताई। पुलिस सीओ को बुला कर बैग की तलाशी लेने पर उसके पास 968 ग्राम चरस बरामद हुई। जिसपर उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफतार किया गया। मामला विशेष सत्र न्यायालय में चला ।
अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत व अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र ने पैरवी की। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्सायाधीश शंकर राज ने आरोपित अनिल कोश्यारी को दोषसिद्ध करते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना जमा नहीं करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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