पिथौरागढ़ : छल पूर्वक लाभ प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी का प्रयास
आरोपी को दो वर्ष छह माह का सश्रम कारावास और अर्थदंड

पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में धोखाधड़ी करने वाले को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दो वर्ष छह माह के सश्रम कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक भूपेंद्र सिंह, निवासी दुर्गापुरी साई मंदिर के निकट गोमती नगर लखनऊ हाल निवासी काठगोदाम, हल्द्वानी द्वारा छल पूर्वक लाभ प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी का प्रयास किया था। इस मामले में उसके विरुद्ध भादवि धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
थानाध्यक्ष हीरा सिंह डांगी ने मामले की विवेचना की। मामला न्यायिक मजिेस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गंगोलीहाट के न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की आरे से अभियोजन अधिकारी शोभित कुमार ने पैरवी की। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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