पिथौरागढ़ : पहले नाबालिग के साथ छेड़छाड़ फिर पिता के साथ मारपीट
विशेष सत्र न्यायालय ने कठोर कारावास व जुर्माने से किया दंडित

जनपद के एक गांव में एक नाबालिग से छेड़छाड़ तथा उसी के पिता के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय ने दोषसिद्ध करते हुए कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते चार वर्ष पूर्व बेरीनाग के एक गांव में मानसिक रूप दिव्यांग एक नाबालिग के साथ जगदीश कुमार उर्फ तिवारी ने गलत नियत से छेड़ाछाड़ की, जिसके बारे में नाबालिग ने अपने पिता को बताई। जब पिता ने इस मामले में जगदीश कुमार से बात की तो उसने पिता को ही पीट दिया।
नाबालिग के पिता ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई, पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी जगदीश कुमार उर्फ तिवारी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 323, 354 और पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। विशेष सत्र न्यायालय में चले मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक पोक्सो प्रेम सिंह भंडारी ने गवाह पेश किए।
सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो शंकर राज ने जगदीश कुमार को दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास ओर दस हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया। साथ ही अन्य धाराओं के तहत भी सजा और जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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