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एक नाबालिग के पिता पर दर्ज हुआ मुकदमा

नाबालिग को वाहन चलाने देना पड़ा भारी, तीन साल की सज़ा व 25 हज़ार जुर्माने का प्रावधान

जिले में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर रोक लगाए जाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशन में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जिसके तहत बीते दिवस थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी के नेतृत्व में क्षेत्र में चैकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोका गया, जिसे एक 14 वर्षीय नाबालिग बालक चला रहा था।

 

वाहन को मौके पर सीज किया गया। जांच में पता चला कि उक्त वाहन नाबालिग को उसके पिता द्वारा दिया गया था। इस गंभीर लापरवाही पर पिता के विरुद्ध धारा 199- ए मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने बताया कि इस धारा के अंतर्गत अभिभावक/वाहन स्वामी को तीन वर्ष तक का कारावास व ₹25,000 का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त नाबालिग चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक नहीं बनाया जा सकेगा।

 

इससे पूर्व भी उक्त नाबालिग का एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें वह खतरनाक तरीके से कार चलाते हुए देखा गया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा रही है। जनपद नैनीताल पुलिस सभी अभिभावकों से अपील करते हुए अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन न चलाने देने की अपील की है।

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