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पिथौरागढ़ : 68 वर्षीय बुजुर्ग ने की नाबालिग से छेड़खानी, मिली सजा

विशेष सत्र न्यायालय ने पांच वर्ष के कारावास और जुर्माने से किया दंडित

पिथौरागढ़, विशेष सत्र न्यायालय ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 68 वर्षीय आरोपी बुजुर्ग को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास व सत्तर हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

अभियोजन पक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार कनालीछीना क्षेत्र में बीते 07 जनवरी 2024 को घर में अकेली 14 वर्षीय नाबालिग के साथ पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग ने अश्लील हरकत व छेड़खानी की। उस समय नाबालिग के पिता अपने काम पर गए थे और मां जानवरों के लिए चारा जुटाने खेत पर गई थी। नाबालिग के बड़ी बहन और बड़ा भाई खेलने के लिए गए थे। घर पर केवल 14 वर्षीय नाबालिग अकेली थी।

 

इस दौरान माधो राम उर्फ मदन राम घर में घुसा और नाबालिग को सौ-सौ के चार नोट दिखा कर हाथ पकड़ कर साथ चलने को कहने लगा और नाबालिग के अश्लील हरकत करने लगा। जिस पर नाबालिग ने उसे चप्पल मारा तो वह चला गया। कुछ देर बाद जब नाबालिग घर से बाहर निकली तो वह आंगन में बैठा था और उससे कहीं चलने को कहने लगा। शाम को जब परिजन घर आए तो नाबालिग ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया।

 

जिसपर नाबालिग के पिता ने इसकी तहरीर पुलिस थाने को दी। पुलिस ने माधो उर्फ मदन राम पुत्र कालू राम के विरुद्ध भादवि धारा 354, 452 और पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामला विशेष सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोंद पंत और लोक अभियोजन प्रेम भंडारी ने पैरवी की। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने माधो राम उर्फ मदन राम को दोषी करार देते हुए तीनों धाराओं के तहत सजा और 70 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं होने की दशा में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

 

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