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पिथौरागढ़ : मारपीट एवं पशु क्रूरता से संबंधित मामले

आरोपित को कारावास व अर्थदंड की सजा

न्यायालय ने आज मारपीट एवं पशु क्रूरता से संबंधित दो अलग- अलग मामलों में आरोपितों को कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

 

पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सैल से मिली जानकारी के अनुसार पहले मामले में वर्ष 2023 में एक महिला की दुकान पर जाकर गाली-गलौज एवं मारपीट के मामले में धर्मेन्द्र वर्मा, पितरौटा के खिलाफ कोतवाली पिथौरागढ़ में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में उप निरीक्षक बसंत पंत द्वारा मामले की विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

 

मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा द्वारा की गई। मामले की सुनवाई के उपरान्त आज न्यायालय सिविल जज (सीडि) आरती सरोहा ने धर्मेन्द्र लाल वर्मा को दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष का कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।

 

वहीं दूसरे मामले में बीते 2023 में झूलाघाट क्षेत्र में कमल जीना, निवासी कटियानी, झूलाघाट द्वारा गणेश सिंह, निवासी झूलाघाट एवं उनके व्यवसायिक जानवरों को जान से मारने का प्रयास किए जाने के संबंध में थाना झूलाघाट में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

 

मामले में अपर उप निरीक्षक अर्जुन सिंह राणा द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा द्वारा की गई। मामले की सुनवाई के उपरान्त आज न्यायालय सिविल जज (सीडि) आरती सरोहा ने कमल जीना को दोषसिद्ध पाते हुए 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

 

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