पिथौरागढ़ : उत्पाद मचाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, किया गिरफ्तार
112 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई, बार्बर शॉप और मीट शॉप में चला सत्यापन अभियान

पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में एवं सीओ गोविन्द बल्लभ जोशी व केएस रावत के पर्यवेक्षण में जनपद पुलिस द्वारा सड़कों पर बेलगाम बाइकर्स, ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले तथा सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों के आसपास शराब का सेवन कर हुड़दंग मचाने व गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध लगातार सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी है।

जिसके तहत थानाध्यक्ष थल शंकर सिंह रावत के निर्देशन में हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल जगदीश मारकूना द्वारा थल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हराली के पास चेकिंग के दौरान एक दुकान में अवैध रूप से शराब बेचने व परोसने वाले दुकान संचालक गोविन्द सिंह अधिकारी को अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 21/60 के तहत थाना थल में अभियोग पंजीकृत किया गया।
देवराडी पन्त निवासी संतोष राम द्वारा अपनी पत्नी के साथ लडाई-झगड़ा करने की सूचना पर थानाध्यक्ष बेरीनाग महेश चन्द्र जोशी के नेतृत्व में एचसीपी गिरीश चन्द्र व टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष गंगोलीहाट हीरा सिंह डांगी व टीम द्वारा चारू उप्रेती निवासी कुजनपुर को शराब के नशे में सरेआम उत्पात मचाने के आरोप में धारा 81 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया।
प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी के निर्देशन में उप निरीक्षक कमलेश जोशी व उप निरीक्षक ललित डंगवाल द्वारा चण्डाक क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चला रहे चौधरी यशदीप निवासी मुरादाबाद उप्र. व विनोद कापडी को मौके पर गिरफ्तार किया गया तथा उसका वाहन सीज किया गया। साथ ही मिशन मर्यादा के तहत 04 व्यक्तियो 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त कुल 112 व्यक्तियों के विरुद्ध एमवी एक्ट, पुलिस एक्ट एवं कोटपा एक्ट के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई।
इधर थानाध्यक्ष बेरीनाग महेश चन्द्र जोशी के नेतृत्व में कस्बा धारचूला एवं कस्बा बेरीनाग क्षेत्रों में संचालित समस्त बार्बर शॉप (हेयर सैलून) तथा मीट शॉप का विस्तृत सत्यापन अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों द्वारा बार्बर शॉप में कार्यरत कर्मचारियों के सत्यापन किये गये। साथ ही सभी मीट दुकानों के लाइसेंस की जांच की गई एवं यह सुनिश्चित किया गया कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों और स्वच्छता मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं।
मीट विक्रेताओं को स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने और उचित तरीके से व्यवसाय संचालित करने के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। बिना वैध लाइसेंस के कार्य कर रही दुकानों को चेतावनी दी गई तथा पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई ।
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