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तीन आरोपी तस्करों के विरूद्ध हुआ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज

29 लाख की गांजा तस्करी में लिप्त थे 03 तस्कर

29 लाख के नशा तस्करी मामले में लिप्त तीन आरोपी तस्करों के विरूद्ध एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा के निर्देशन में थानाध्यक्ष देघाट दिनेश नाथ महंत द्वारा बीते दिवस थाना देघाट में गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।

 

अल्मोड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते फरवरी माह में देघाट पुलिस द्वारा 02 आरोपियों सुन्दर सिंह व खीम सिंह के कब्जे से पिकप व बलेनो कार से कुल 116.358 किग्रा अवैध गांजा बरामद किया गया था। जिस पर थाना देघाट में धारा. 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट में मामला पंजीकृत किया गया। गांजा बरामदगी में आरोपी कुलदीप का नाम भी प्रकाश में आया, जिसे बीते 22 फरवरी को गिरफ्तार किया जा चुका है।

 

पुलिस के मुताबिक तीनों तस्कर मिलकर थाना देघाट क्षेत्र व अन्य जनपदों में एक गैंग बनाकर अवैध गांजे की तस्करी कर अवैध रूप से धन अर्जित कर रहे थे। कुलदीप सिंह गैंग लीडर के रुप में कार्य कर रहा है। कुलदीप सिंह के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अलावा 04 आबकारी अधिनियम में मुकदमे दर्ज है। बीते दिवस तीनों आरोपियों के विरुद्ध थाना देघाट में धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में अभियोग पंजीकृत किया गया।

 

एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में गैग लीडर कुलदीप सिंह मनराल की हिस्ट्रीशीट भी तैयार की गई है। जिसकी भविष्य में लगातार निगरानी की जायेगी। पुलिस ने बताया कि तीनों तस्करों की सम्पत्ति जांच की जा रही है। नशे से अर्जित संपत्ति पाई जाने पर जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। आरोपियों में सुन्दर सिंह उम्र 29 वर्ष, नीबूगैर, देघाट जनपद अल्मोडा, खीम सिंह उम्र 25 वर्ष, ग्राम नहलगैर थाना देघाट व कुलदीप सिंह उम्र. 32 वर्ष, निवासी सिमलग्वैना, देघाट शामिल हैं।

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