दुकान स्वामी के विरुद्ध प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज
एएचटीयू व बाल श्रम विभाग टीम ने एक बाल श्रमिक को कराया बाल श्रम से मुक्त

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा श्रम विभाग व बाल कल्याण समिति की टीम के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न स्थानों पर बाल श्रम व बाल मजदूरी के ख़िलाफ़ अभियान चलाकर होटल, ढाबों सहित अन्य स्थानों पर चैकिंग की गई।

हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल के आदेशानुसार व पुलिस उपाधीक्षक सुरेन्द्र बलूनी, नोडल अधिकारी एएचटीयू के पर्यवेक्षण में एवं शाखा प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में बीते दिवस चैकिंग के दौरान भगवानपुर क्षेत्र के ग़ागलहेड़ी रोड पर एक वेल्डिंग की दुकान पर एक बाल श्रमिक को बाल श्रम करते हुए पाया, जिसकों टीम द्वारा तत्काल रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
समिति द्वारा बालक की काउंसलिंग कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करते हुए उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। श्रम परिवर्तन अधिकारीअनिल पुरोहित व टीम द्वारा वेल्डिंग की दुकान संचालक रिफाकत अली के द्वारा बाल मजदूरी व बाल श्रम कराए जाने के सम्बंध में थाना भगवानपुर में बाल श्रम (प्रतिबंधित और विनियमन) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
संयुक्त टीम में प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, महिला हेड कांस्टेबल बिनीता सेमवाल व बीना गोदियाल, महिला कांस्टेबल गीता, कांस्टेबल जयराज व दीपक चन्द साथ ही श्रम विभाग से श्रम परिवर्तन अधिकारी अनिल पुरोहित, चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी शामिल थे।
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