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पिथौरागढ़ : पुलिस कर्मी से हाथापाई कर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला

03 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई दो- दो साल कारावास व एक हजार जुर्माना की सजा

बीते चार वर्ष पूर्व वैक्सीनेशन सेन्टर में वैक्सीनेशन के दौरान लाईन तोड़कर हुड़दंग मचाने पर ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मी द्वारा अभियुक्तगण को ऐसा करने से रोकने पर पुलिस कर्मी से हाथापाई कर गाली गलौच के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए दो- दो साल के कारावास व एक हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है।

 

पुलिस मीडिया सैल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 18 सितम्बर 2021 में अभियुक्तगण द्वारा पुरानी तहसील टकाना स्थित वैक्सीनेशन सेन्टर में वैक्सीनेशन के दौरान लाईन तोड़कर हुड़दंग मचाने पर ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मी द्वारा अभियुक्तगण को ऐसा करने से रोकने पर पुलिस कर्मी से हाथापाई कर गाली गलौच की गयी थी । जिस पर उपरोक्त तीनों आरोपियों भूपेश गिरी, संदीप सिंह व गौरव मेहता निवासी ऐचोली पिथौरागढ़ के विरूद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 186/332/353/504/506 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।

 

उक्त मामले में विवेचक द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2022 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया । मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा द्वारा की गयी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने अभियुक्त भूपेश गिरी, संदीप सिंह, गौरव मेहता उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए 02-02 वर्ष का कठोर कारावास तथा 01-01 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

 

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