पिथौरागढ़ : नाबालिग से शारीरिक शोषण का मामला
दोषी को 25 साल की सजा व 75 हजार का जुर्माना

एक नाबालिग से शारीरिक शोषण मामले में जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को 25 साल के कठोर कारावास तथा 75 हजार रूपये जुर्माना से दंडित किया है।
पुलिस मीडिया सैल से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 में थाना गंगोलीहाट में नरेन्द्र सिंह उर्फ नरी पुत्र होशियार सिंह निवासी खडकोली गंगोलीहाट के विरूद्ध एक बालिका से शारीरिक शोषण करने के मामले में धारा 376 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में उप निरीक्षक आरती द्वारा विवेचना करने के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत व सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम भण्डारी द्वारा की गयी। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने अभियुक्त नरेन्द्र सिंह को धारा 376 भादवि में दोषसिद्ध करते हुए 25 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 75 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 05 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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