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पिथौरागढ़ : जान से मारने की नीयत से युवक पर वार करने वाले को सजा

व्यक्ति को अपाहिज करने वाले को तेईस साल का कठोर कारावास व अर्थदंड

धारदार हथियार खुकुरी से वार कर एक व्यक्ति को अपाहिज बना देने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश तीन ने 23 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और एक लाख दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

 

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अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार बीते 14 अक्टूबर 2021 को रियासी गांव में ललित सिंह पुत्र उमेद सिंह चोपखिया में लगने वाले मेले से अपने घर वापस आ रहा था। इस दौरान उसका पड़ोसी नवीन सिंह पुत्र स्व. कुशल सिंह अपने घर की सीमेंट की छत से आंगन में आया और ललित सिंह के गौशाला के आंगन में पहुंचकर उस जगह को अपनी बताते हुए वहां पर खड़ा होने पर जान से मारने की धमकी देते हुए नवीन सिंह ने खुकुरी से ललित सिंह के सिर पर वार कर दिया।

 

इस दौरान ललित ने बचने के लिए वार को हाथ से रोकने की कोशिश की तो उसका दाहिना हाथ कट कर लटक गया। उसके हल्ला करने पर उसकी पत्नी और छोटा भाई मौके पर पहुंचे और शीघ्रता से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। घायल की हालत नजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। इंफेक्शन होने की संभावना को देखते हुए उसका हाथ काटना पड़ा। मामले को लेकर घायल ललित सिंह के भाई ने जाजरदेवल थाने में तहरीर दी।

 

पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी नवीन सिंह खड़ायत के विरुद्ध भादवि धारा 307, 326 और आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और लोक अभियोजक प्रेम भंडारी ने पैरवी करते हुए गवाह पेश किए।

 

सभी पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोषसिद्ध नवीन सिंह खड़ायत को धारा 307 और धारा 326 के तहत दस-दस वर्ष के कठोर कारावास, 50-50 हजार रुपए का जुर्माना, आयुध अनिनियम के तहत तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना जमा होने पर एक लाख रुपए घायल ललित सिंह को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश दिए गए।

 

 

 

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