पिथौरागढ़ : चरस तस्करी के दो अलग-अलग मामले
दोषियों को कठोर कारावास, न्यायालय ने सुनाई सजा

पिथौरागढ़ जनपद में चरस तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर दो आरोपियों को कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष और दूसरे को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत और ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र ने पैरवी की।

पहले मामले में बीते दिसंबर 2019 में एसओजी टीम ने गणेश सिंह कार्की, निवासी बगौर मड़मानले को नैनीपातल के पास 770 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने गणेश सिंह को दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 80,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दूसरे मामले में बीते सितंबर 2018 में पुलिस ने नवीन सिंह धामी, निवासी जुमा गांव, को 400 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आरोपी नवीन सिंह को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 60,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं होने की स्थिति में दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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