पिथौरागढ़: एक व्यक्ति से सैक्सटोर्शन स्कैम कर लाखों की धोखाधड़ी मामला
न्यायालय ने दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा व जुर्माने से किया दंडित

पिथौरागढ़ निवासी एक व्यक्ति से सैक्सटोर्शन स्कैम कर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने तीन-तीन साल की सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
पिथौरागढ़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में आरोपियों द्वारा पिथौरागढ़ निवासी एक व्यक्ति से सैक्सटोर्शन स्कैम कर 4,543,000 रूपए की धोखाधड़ी की थी। जिस संबंध में अज्ञात के विरूद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 420 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामले में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में निरीक्षक हिमांशु पंत द्वारा की गई विवेचना के दौरान आरोपियों अजीत सिंह और महावीर गुर्जर उर्फ पवन प्रकाश में आये और दोनों को वर्ष 2023 में ही गिरफ्तार किया गया और विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता रवि पुनेठा द्वारा की गयी।
सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजि./सिविल जज(जू0डी0) पूनम टोड़ी ने अभियुक्त अजीत सिंह पुत्र राम हंस निवासी थरेगढ़ मथुरा उ0प्र0 और महावीर गुर्जर उर्फ पवन निवासी बिजेन्द्र गुर्जर निवासी भरतपुर राजस्थान को 420/120बी भादवि व 66 डीआईटी एक्ट में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10,000 रूपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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