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पिथौरागढ़ : अपने घर बुलाकर दिया जहरीला पदार्थ, हत्या का मामला

दो युवकों को आजीवन कारावास व अर्थदंड

दोस्त को अपने घर बुलाकर जहरीला पदार्थ देकर गैर इरादतन हत्या करने और शव को एक मैदान में फेंक देने के मामले में न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास और पचास-पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किय है।

 

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जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 23 सितंबर 2019 को भाटकोट निवासी आकाश सिंह को सूरज वल्दिया और ललित सेठी ने जहरीला पदार्थ खिला दिया जिससे उसकी मौत हो गई। मौत होने पर दोनों ने उसका शव जीआईसी खेल मैदान में फेंक दिया था। सूरज वल्दिया ने आकाश को फोन कर अपने घर पौण बुलाया था।

 

आकाश के देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसे फोन किया। इस दौरान फोन पर कुछ ग्रुपों में उसका फोटो देखा तो परिजनों ने उसे पहचान लिया। उनके रिश्ते के भाई आशीष हावर्ड ने जीआईसी मैदान पहुंचकर अपने भाई की शिनाख्त की, इसके उपरांत आशीष ने सूरज वल्दिया और ललित सेठी पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस तहरीर सौंपी।

 

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज सहित विभिन्न माध्यमों से साक्ष्य को जुटाते हुए विवेचना की और मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मामले में पैरवी डीजीसी प्रमोद कुमार पंत और एडीजीसी प्रेम सिंह भंडारी द्वारा की गई। जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद सूरज वल्दिया और ललित सेठी को धारा 304 और धारा 201 का दोषी पाया।

 

दोनों को धारा 304 के तहत आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 201 के तहत तीन वर्ष के कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

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