पिथौरागढ़ : एक नाबालिग के शारीरिक शोषण का मामला
न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार अर्थदंड से किया दंडित

एक नाबालिग के शारीरिक शोषण मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस मीडिया सैल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 2024 में कोतवाली धारचूला क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को एक तहरीर सौंपी थी, जिसमें राजू नाम के व्यक्ति पर उनकी नाबालिग पुत्री का शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया गय था। तहरीर के आधार पर कोतवाली धारचूला में आरोपी राजू, निवासी ग्राम सदीला, हरदोई उत्तर प्रदेश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मामले की विवेचना करते हुए उप निरीक्षक मेघा शर्मा द्वारा जांच प्रक्रिया के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजन (पोक्सो) प्रेम सिंह भण्डारी ने की। सभी पक्षों को सुनने के बाद आज विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने आरोपी राजू को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हज़ार रुपये के अर्थदंड दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर उसे पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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