पिथौरागढ़ : एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला
अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास

पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के एक गांव में नाबालिग को बहला फुसला कर दुष्कर्म के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो ने नेपाल निवासी अभियुक्त को बीस वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 05 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक प्रेम भंडारी के मुतबिक धारचूला तहसील के एक गांव निवासी नाबालिग अपनी बुआ के घर पर रह कर पढ़ाई करती थी। नाबालिग को रवि सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम विकास समिति खासंगा, वार्ड संख्या 4 दार्चुला नेपाल स्कूल जाते समय बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। निंगालपानी में एक खाली मकान में अपने साथ रखकर दुष्कर्म किया। नाबालिग के स्कूल से घर नहीं लौटने पर उसकी बुआ ने सूचना दी। पिता ने पुलिस को सूचना दी और नाबालिग की खोजबीन की गई।
अभियुक्त रवि सिंह दो – तीन दिन बाद नाबालिग को उसके घर छोडऩे के लिए ले गया। इस दौरान पुलिस को एक युवक व एक लड़की के पांगला की तरफ जाने की सूचना मिली। पुलिस ने रवि सिंह को नाबालिग के साथ पकड़ा। रवि के विरुद्ध पोक्सो, अपहरण व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और विशेष लोक अभियोजक प्रेम भंडारी ने की।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने रवि सिंह को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा होने पर 70 हजार रुपए की धनराशि पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश जारी किए। अर्थदंड जमा नहीं होने पर 05 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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