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पिथौरागढ़ : 970 ग्राम अवैध चरस तस्करी का मामला

आरोपी को दस साल का कठोर कारावास, एक लाख अर्थदंड

बीते सात वर्ष पूर्व चरस तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा व एक लाख अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस मीडिया सैल से मिली जानकारी के अनुसार बीते सात वर्ष पूर्व थल क्षेत्र में थल पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने 970 ग्राम अवैध चरस के साथ सत्यालगांव निवासी लक्ष्मण सिंह सत्याल, पुत्र चंद्र सिंह सत्याल को गिरफ्तार किया था।

 

आरोपी के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। एसआइ पान सिंह द्वारा मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायाधीश विशेष सत्र न्यायालय शंकर राज ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व एक लाख के जुर्माने से दंडित किया।

 

जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत व अभियोजन अधिकारी राकेश चन्द्र द्वारा की गई।

 

 

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