पिथौरागढ़ : नाबालिग के अपहरण मामले में दोषी को दो वर्ष का सश्रम कारावास
1000 रूपये अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

न्यायालय ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अगवा करने के मामले में आरोपी को दोषसिद्ध कर दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 07 अक्टूबर 2024 को कोतवाली पिथौरागढ़ में एक नाबालिग के पिता द्वारा दी गई तहरीर पर मो. कैफ निवासी कृष्णापुरी, मूल निवासी खतौली, मुजफ्फरनगर के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपित नाबालिग को बहला.फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मीनाक्षी मनराल द्वारा करते हुए 20 मई 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजक रितेश वर्मा द्वारा की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
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