पिथौरागढ़ : परचून की दुकान से हई थी दो किलो से अधिक चरस बरामद
आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व डेढ़ लाख जुर्माने से किया दंडित

पिथौरागढ़ विशेष सत्र न्यायालय ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते 22 दिसंबर 2022 को मुनस्यारी में पुलिस टीम द्वारा की जा ही चेकिंग के दौरान एक मुखबिर ने डिग्री कालेज रोड स्थित एक परचून की दुकान में चरस होने की सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तहसीलदार को भी सूचना दी।
पुलिस टीम को देख दुकानदार लक्ष्मण सिंह घबरा गया और दुकान के अंदर राजमा की बोरी के ऊपर से एक बैग लाया और बोला कि इसमें चरस है। चरस का वजन करने पर 02 किलो 500 ग्राम निकली । इस संबंध में पूछने पर उसने बताया कि वह गांवों से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में चरस एकत्रित करता है और फिर बेचता है।
पुलिस ने आरोपित लक्ष्मण सिंह निवासी दराती खसियाबाड़ा, मुनस्यारी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय एनडीपीएस में के न्यायालय में चली। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और लोक अभियोजक प्रेम भंडारी ने पैरवी करते की।
सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने आरोपी लक्ष्मण सिंह को दोष सिद्ध करते हुए 20 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर पांच वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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