पिथौरागढ़ : 976 ग्राम चरस के साथ हुआ था युवक गिरफ्तार
विशेष सत्र न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सजा, 01 लाख रुपये का जुर्माना

976 ग्राम अवैध चरस तस्करी के मामले में आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास और 01 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सैल से मिली जानकारी के अनुसार मामला 08 सितम्बर 2018 का है जब तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रकाश मेहरा व तत्कालीन एसओ जाजरदेवल केसी आर्या व टीम द्वारा आरोपी किशोर कुमार, निवासी ग्राम स्यूवन, थाना अस्कोट को 976 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। थाना जाजररदेवल में आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मामले की विवेचना उप निरीक्षक सुरेश कम्बोज द्वारा की गई, जिसके उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की पैरवी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चन्द्र द्वारा की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए, 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये जुर्माना की सजा से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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