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पर्यटकों से लूटपाट और मारपीट, जबरदस्ती कोड लेकर गूगल व फोन पे से भेजे हजारों रूपए

24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, फोन और नकदी बरामद

घूमने आए पर्यटकों से मारपीट व लूटपाट करने के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लूटी गई सामग्री बरामद की ली। बीते दो दिवस पूर्व गाजियाबाद निवासी प्रेम कुमार ने थाना गोविन्दघाट पर सूचना दी कि वे अपने दो पुरुष व दो महिला साथियों के साथ फूलों की घाटी घूमने आए थे।

 

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19 जून की रात 12 बजे घांघरिया स्थित लक्ष्मण गंगा नदी पर बनी पुलिया के पास तीन अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने उन सभी के साथ लाठी-डंडों व पत्थरों से मारपीट की और प्रेम कुमार की जेब से पर्स व उसमें रखे 3000 रुपये छीन लिए। बदमाशों ने उनका कॉलेज पहचान पत्र भी लेकर फोटो खींची और धमकी दी कि यदि पुलिस को सूचना दी तो वे कॉलेज आकर गोली मार देंगे।

 

इसके अलावा बदमाशों ने शिकायतकर्ता व उनके सभी साथियों के मोबाइल फोन छीन लिए और जबरदस्ती कोड पूछकर कुल 47,000 रुपये गूगल पे व फोन पे के माध्यम से किसी अज्ञात नंबर पर ट्रांसफर करवा दिए। बदमाशों ने महिला साथियों के साथ भी अभद्रता की और डरा धमकाकर उनकी तलाशी ली। मामले की संवेदनशीलता और पर्यटन क्षेत्र को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई।

 

थाना गोविन्दघाट पर धारा 309(4), 74, 351(3), 352 बीएनएस के तहत मामला पंजीकृत किया गया। विवेचना उपनिरीक्षक अमनदीप सिंह, चौकी प्रभारी घांघरिया को सौंपी गई। शातिर अपराधियों की धर पकड़ के लिए थानाध्यक्ष विनोद सिंह रावत के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए सीसीटीवी फुटेज खंगालने, सर्विलांस की मदद लेने और संपूर्ण मार्ग की गहन निगरानी व रेकी करने का कार्य शुरू किया।

 

टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए और लगातार किए गए प्रयासों चलते मात्र 24 घंटे के भीतर बीते दिवस लूट की घटना में शामिल तीनों शातिर आरोपियों को घांघरिया बायपास रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद मुकदमे में धारा 317(2) और 3(5) बी बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया माल, जिसमें ₹18,000 रुपये नगद और 01 आईफोन बरामद किया गया।

 

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी ,उम्र 30 वर्ष, राजेंद्र सिंह, उम्र 21 वर्ष और वंशदीप सिंह, उम्र 20 वर्ष, निवासी टीमोंवाल, थाना ख़लचियाए, जनपद अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई। पुलिस द्वारा आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस टीम में अपर उप निरीक्षक भीम सिंह नेगी व कैलाश चंद्र जोशी, हेड कांस्टेबल आशा लाल, अमरदेव, राकेश पटवाल, दिगम्बर, मदन कन्याल, कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह नेगी, राहुल, गौरव, रजत शर्मा, फायरमैन सूरज, यशवंत, चालक मनोज, महिला कांस्टेबल नंदी नेगी, कांस्टेबल राजेंद्र रावत (सर्विलांस सेल), होम गार्ड भवानी लाल, केशव, सचिन, मुकेश, देवी लाल, रमेश सिंह, जगदीश व गजेन्द्र शामिल थे।

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